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Mudda Aapka: SC on Sex Worker rights | यौनकर्मियों के लिए नई उम्मीद | 27 May, 2022



Published
संसद टीवी के ख़ास कार्यक्रम मुद्दा आपका में आज बात यौनकर्मियों के लिए नई उम्मीद की।सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में पुलिस को निर्देश दिया कि है सहमति से यौन संबंध बनाने वाली सेक्स वर्कर्स के ख़िलाफ़ न तो दखल देना चाहिए ना ही आपराधिक कार्रवाई करनी चाहिए. सेक्स वर्कर्स के साथ अपराधियों जैसा बर्ताव न करके सम्मान के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने ये आदेश दिया है जिसकी अध्यक्षता जस्टिस एल नागेश्वर राव कर रहे थे.पीठ में जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस ए एस बोपन्ना शामिल थे. दरअसल साल 2011 में कोलकाता में एक सेक्स वर्कर के संबंध में आपराधिक शिकायत दर्ज हुई थी. इस शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को देखने के लिए एक कमेटी बनाई थी. कमेटी ने कई अहम सिफारिशे की थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने लागू करने का आदेश दिया है...अदालत ने मीडिया को भी इस बात का खास ध्यान रखने की हिदायत दी है कि गिरफ्तारी या छापेमारी के दौरान किसी सेक्स वर्कर की पहचान उजागर न करे. चाहे इसमें आरोपी हो या पीड़ित. ऐसी किसी भी तस्वीर को प्रकाशित या प्रसारित न करें जिससे उनकी पहचान का पता लग जाए।

Guests:
1- Bishakha Laskar, President, Durbar Mahila Samanwaya Committee
बिशाखा लस्कर, अध्यक्ष, दरबार महिला समन्वय समिति
2- Tripti Tandon, Advocate, Supreme Court
तृप्ति टंडन, अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट
3- Prof. Diwakar Singh Rajput, Department of Sociology & Social Work, Dr. HS Gour University, Sagar
प्रो. दिवाकर सिंह राजपूत, समाजशास्त्र और सामाजिक कार्य विभाग, डॉ॰ हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर
4- Dr. Vikram Singh, Former DGP, Uttar Pradesh
डॉ. विक्रम सिंह, पूर्व डीजीपी, उत्तर प्रदेश

Anchor: Kavindra Sachan
Producer: Sagheer Ahmad
Assistant Producer: Surender Sharma

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